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छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत, सामान्य क्षेत्र (Non IAP) में आवास निर्माण के लिए प्रति आवास ₹1.20 लाख और दुर्गम क्षेत्र (IAP) में ₹1.30 लाख की सहायता राशि दी जाती है ,

अधिक जानकारी
योजना का नाम:
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
सहायता राशि:
सामान्य क्षेत्र (Non IAP): ₹1.20 लाख प्रति आवास
दुर्गम क्षेत्र (IAP): ₹1.30 लाख प्रति आवास

आवास निर्माण:
आवास का निर्माण स्वयं हितग्राही द्वारा किया जाता है
प्रोत्साहन राशि:
आवास पूर्ण होने पर, प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के प्रशासनिक मद से ₹1000 प्रति आवास प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है
पात्रता:
परिवार का देश में कहीं भी पक्का आवास नहीं होना चाहिए
परिवार की वार्षिक आय ₹3.00 लाख तक होनी चाहिए,

शहरी क्षेत्र के लिए:
शहरी क्षेत्रों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के लिए आवास निर्माण या खरीद के लिए ₹6.00 लाख तक बैंक ऋण पर 6.5% तक ब्याज दर पर सब्सिडी दी जाती है
भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता ₹ 1.5 लाख प्रति ईडब्ल्यूएस आवास प्रदान की जाती है
अधिक जानकारी के लिए:
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़:
CG UAD:
प्रधानमंत्री आवास योजना

